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पेंशन नहीं मिली, पोस्ट ऑफिस की सेवा में खामी

7 वर्ष पहले
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जिलाउपभोक्ता मंच ने पेंशन भुगतान में देर को लेकर दायर परिवाद पर संबंधित पोस्टऑफिस की सेवा में दोष माना। साथ ही प्रार्थी को मानसिक क्षतिपूर्ति परिवाद व्यय देने के आदेश दिए गए।

मामले के अनुसार नानकराम शर्मा निवासी चैनपुरा छोटा ने वर्ष 2011 में पोस्टऑफिस के खिलाफ उसकी पेंशन का समय पर भुगतान नहीं किए जाने को लेकर परिवाद दायर किया। परिवाद में बताया गया कि वह बीपीएल श्रेणी से है और उसे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। संबंधित पोस्टऑफिस ने नवंबर, 2010 से फरवरी 2011 तक बार बार चक्कर काटने के बाद भी चार माह की पेंशन का भुगतान नहीं किया। उसने 22 अक्टूबर, 11 को अपने वकील के जरिए पोस्ट ऑफिस को नोटिस जारी किया था। उसके बाद मंच में परिवाद दायर किया गया। परिवाद दायर करने के बाद पोस्टऑफिस ने उसे 26 नवंबर, 11 को उक्त पेंशन का भुगतान भी कर दिया। समय पर पेंशन का भुगतान किए जाने पर उसे यह परिवाद प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। मंच के अध्यक्ष शिवशंकर और सदस्य नसीम बानो सुभाषचंद्र ने परिवाद स्वीकार कर पोस्टऑफिस की सेवा में दोष मानते हुए प्रार्थी को मानसिक क्षतिपूर्ति पेटे दो हजार और परिवाद व्यय के एक हजार 500 रुपए अदा करने के आदेश दिए। पैरवी एडवोकेट धन्नाराम सैनी ने की।