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प्रेग्नेंसी के कारण नहीं रोकी जा सकती एएमसी में महिला की भर्ती : हाईकोर्ट
चंडीगढ़| पंजाबऔर हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्मी मेडिकल कोर से जुड़े एक मामले में महिलाओं के पक्ष में निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रेग्नेंसी को आधार बनाकर एएमसी में महिला डॉक्टरों की भर्ती पर स्थायी रोक नहीं लगाई जा सकती। आधुनिक भारत में ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिस हरिंदर सिंह संधू ने कहा कि किसी महिला को मां बनने या नौकरी में से कोई एक चुनने को कहना सही नहीं है। यह उसके मां बनने और रोजगार, दोनों के अधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए एएमसी महिला डॉक्टर के लंबी छुट्टी की व्यवस्था कर सकती है। यह मामला एक महिला डॉक्टर की याचिका से जुड़ा है। इस महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 2013 में आवेदन किया। उन्हें फरवरी 2014 में नौकरी ज्वाइन करने को कहा गया। लेकिन इस दौरान प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में जब वह नौकरी ज्वाइन करना चाह रही थीं तो उनको एएमसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनसे कहा गया कि प्रेग्नेंसी की वजह से उनके स्वास्थ्य में कमी आई होगी। महिला ने एएमसी के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।