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दो जनों को 3 साल का कठोर कारावास

6 वर्ष पहले
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जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक मामले में सुनवाई करते हुए 2 जनों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक भगवान सिंह नारौलिया ने बताया कि 21 नंबर 2008 को मनियां थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आगरा की ओर जा रही एक टोयटा गाड़ी को रोककर उसमें बैठे 4 जनों की तलाशी ली। जिन पर डोडा चूरा मिला। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्जकर डोडा चूरा को जब्त कर लिया तथा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनमें पंजाब के लुधियाना निवासी शेरू उर्फ शमशेर सिंह, गुरूदीप राय, सतनाम सिंह संदीप शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सतनाम सिंह संदीप फरार हो गए। जिनके खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी कर रखे हैं। इस मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिगपाल शर्मा ने सुनवाई करते हुए शेरू उर्फ शमशेर सिंह, गुरूदीप राय को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा ना करने पर 6 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।