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व्यापारियों को सेल्स टैक्स ब्याज में छूट
धौलपुर. वाणिज्यिककर विभाग ने एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। योजना का फायदा ऐसे व्यापारियों को मिलेगा, जो पुरानी मांग राशि में से टैक्स तो जमा कराना चाहते हैं लेकिन ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। योजना के तहत 31 मार्च 2011 तक इससे पूर्व सृजित मांग राशि में टैक्स की राशि जमा होने की शर्त पर 75 प्रतिशत शास्ति तथा 80-85 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यानी मात्र 25 प्रतिशत शास्ति 15 से 20 प्रतिशत ब्याज अदा करने पर शेष समस्त शास्ति और ब्याज माफ हो जाएगा। इसमें वर्ष 2008-09 तक के अधिकांश प्रकरण शामिल हो सकेंगे।