बीमा कंपनी पर 53 हजार ~ का जुर्माना
धौलपुर. जिलाउपभोक्ता मंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए परिवादी को 52,900 रुपए एक माह में देने का आदेश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया। गड़रपुरा धौलपुर निवासी पवन बघेला ने 24 सितम्बर 2013 को जिला उपभोक्ता मंच में एक परिवाद दायर किया था। जिसमें परिवादी ने बताया कि उसने अपने एंबुलेंस का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखा था। विगत 14 मार्च 2012 को एंबुलेंस का चालक सोमवीर यादव मरीज को आगरा छोड़ने गया था। लौटते समय एंबुलेंस से नील गाय टकरा जाने से एंबुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी मरम्मत कराने में 60 हजार रुपए खर्च हो गए। इस संबंध में बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए आवेदन किया। लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम निरस्त कर दिया कि चालक सोमवीर के पास व्यवसायिक वाहन चलाने का लाइसेंस ना होकर निजी वाहन चलाने का लाइसेंस है, इसलिए क्लेम नहीं दिया जा सकता।