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वाहनों में प्रेशर हॉर्न पर होगी कार्रवाई
शहरमें घुसते ही तेज आवाज में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले प्राइवेट बसों ट्रकों पर यातायात पुलिस ने नकेल कसना शुरु कर दिया है।
क्योंकि वाटर वर्क्स से लेकर गुलाब बाग, बस स्टैंड इत्यादि जगह भीड़भाड क्षेत्र में होने के साथ ही यहां आला अधिकारियों के सरकारी कार्यालय, निवास छोटे बच्चों के प्ले स्कूल हैं। जिन्हें ट्रकों बसों में बजने वाले प्रेशर हॉर्न से काफी डिस्टर्ब होता है। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी है। यह भारी वाहन कानफाड़ु प्रेशर हॉर्न बजाते हुए तेजी से निकलते हैं। इससे कई बार तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक प्रेशर हॉर्न बजने से लोगों में तितर बितर होकर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए ट्रेफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया है। क्यांेकि 10 में से 9 वाहनों में प्रेशर हॉर्न ही वाले गुजरते हैं। जबकि वाहनों में कम आवाज का हॉर्न ड्राइव के लिए उपयोगी होता है। यातायात पुलिस प्रेशर हॉर्न बजाते पाए वाहन को मौके पर ही जब्त कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रही है। हालांकि पूर्व में इन वर्जित क्षेत्रों में शहर से गुजरने वाले ट्रक बस चालकों को प्रेशर हॉर्न नहीं बजाने के लिए सावचेत किया जा चुका है।
फिर भी इस पर रोक नहीं लगने से चालकों में आदत में सुधार के लिए पुलिस इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम छेडी है। साथ ही बिना नंबरी भारी छोटे वाहनों पर भी विशेष नजर बनाए हुए हैं। टीआई मोहन सिंह ने बताया कि इसके अलावा यदि ऑटो में म्यूजिक बजाते पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शहर थाना पुलिस भी ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।