सरपंच चुनाव को किया निरस्त
भास्करसंवाददाता | डीडवाना
डीडवानापंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरेश के सरपंच चुनाव को न्यायालय ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने बल्लू कंवर द्वारा पेश की गई याचिका पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। उन्होंने अपने आदेश में सरपंच जयश्री सिखवाल की आयु निर्धारित आयु से कम मानते हुए यह आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि बल्लू कंवर ने जिला न्यायालय में गत 23 फरवरी 2015 को याचिका दायर की थी, जिसमें 1 फरवरी 2015 को हुए ग्राम पंचायत खरेश के सरपंच चुनाव को निरस्त करवाने की अपील की थी।
इस याचिका को जिला न्यायालय ने डीडवाना के वरिष्ठ सिविल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में सरपंच का कहना है कि उन्होंने पूरे नियमानुसार चुनाव लड़ा था। न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन इस फैसले के खिलाफ वे अपर न्यायालय में अपील करेंगे।