विस्फोटक नियमों की पालना के निर्देश
डूंगरपुर| जिलामजिस्ट्रेट (कलेक्टर) इंद्रजीतसिंह ने एक आदेश जारी कर दीपावली त्यौहार के दौरान आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र की दुकानों पर विस्फोटक नियम 2008 के प्रदत्त प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स, पुलिस उपाधीक्षक और तहसीलदारों को प्रावधानों की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया है कि संबंधित दुकानों पर प्रावधानों की पालना की जाए।