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दुष्कर्मी को 10 और सहयोगी को 5 साल की सजा

5 वर्ष पहले
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डूंगरपुर। स्पेशलकोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्मी को 10 साल सहयोगी महिला को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है।

स्पेशल कोर्ट जज बीडी अग्रवाल ने बारापाल निवासी रामलाल पुत्र चुन्नीलाल कटारा को बालिका से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल 27 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अपहरण में सहयोग करने के लिए सतीरामपुर निवासी जीजा उर्फ जयश्री कोटेड़ को 5 साल की सजा भुगतने के आदेश दिए है। उसे भी 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक भारतभुषण ने बताया कि पीडि़ता आदर्शनगर में मजदूरी का काम करती थी। 14 अप्रैल 2014 को कारीगर रामलाल उसे बहलाफुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में पीडि़ता के पिता ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी जिसकी जांच डीएसपी बींजाराम ने की थी।

गोवंश तस्करी: गुजरातके कत्लखाने ले जा रहे ट्रक चालक ब्यावर निवासी पुखराज कुमावत को एडीजे कोर्ट जज कैलाशचंद्र गुप्ता ने साढ़े पांच माह की जेल 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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