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बिना इजाजत गिरफ्तारी नहीं करने के निर्देश

7 वर्ष पहले
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निम्बाहेड़ा | अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश शिवकुमार शर्मा ने डूंगला थाने में दर्ज दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अनुसंधान अधिकारी को सास-ससुर एवं जेठ को बिना संबंधित मजिस्ट्रेट के अधिकारिता पत्र प्राप्त किए गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए। मांगीबाई ने डूंगला थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका विवाह नौ साल पहले राजमल के साथ हुआ था। सास-ससुर जेठ आदि ने मिलकर मांगीबाई से दहेज की मांग की एवं मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। आरोपी बनाए गए सास-ससुर ने अधिवक्ता के जरिये एडीजे कोर्ट निम्बाहेड़ा में याचिका पेश की। न्यायालय ने अनुसंधान अधिकारी को धारा 41ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए तथा बिना संबंधित मजिस्ट्रेट से अधिकारिता पत्र प्राप्त किए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए।