दो जांटी बालाजी मंदिर में चोरी के दो आरोपियों को 5 साल की जेल
दोवर्ष पूर्व श्री दो जांटी बालाजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में एसीजेएम रेखा चौधरी ने चोरों को पांच वर्ष की जेल तथा 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
16 फरवरी 2014 को मंदिर मैनेजर ललित शर्मा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि में चोर मंदिर के ताले तोड़कर चांदी के छत्र, बालाजी का मुकुट, कड़े, आरती के दीपक और दानपात्र से नकदी ले गए। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने चाड़वास थाना छापर जिला चूरू निवासी बलराम उर्फ भालाराम उर्फ बीएल पुत्र धरमा नायक, वार्ड 26 मकराना-नागौर निवासी अब्दुल समद उर्फ समद राणा पुत्र वजीरूद्दीन सोलंकी और हाउसिंग बोर्ड प्रताप नगर जयपुर निवासी विनित शर्मा पुत्र राधेश्याम को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान बरामद किया था।
पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट फतेहपुर में तीनों अारोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। तहसीलदार के समक्ष शिनाख्ती कार्रवाई की गई थी। एसीजेएम ने आरोपी विनित शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया तथा अन्य दो आरोपियों बलराम उर्फ भालाराम उर्फ बीएल पुत्र धरमा नायक वार्ड 26 मकराना-नागौर निवासी अब्दुल समद उर्फ समद राणा पुत्र वजीरूद्दीन सोलंकी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा 380 भादस में पांच वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 120बी भादस में छह माह का साधारण कारावास सुनाया है। कोर्ट के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एपीपी हंसराज रांकावत ने की।