इस माह राशन लेना आसान नहीं
राशनकार्डधारकों को फरवरी माह में रसद सामग्री लेना आसान नहीं होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार 16 से 28 फरवरी तक मनाए जाने वाले उपभोक्ता पखवाड़े में राशनकार्ड धारक को नया राशन कार्ड, आधार कार्ड बैंक खाता संख्या, मुखिया का मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजी साक्ष्य राशन विक्रेता को उपलब्ध कराने होंगे। बिना सत्यापन रसद सामग्री नहीं दी जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत माह आयोजित बैठक में समावेशन की प्राथमिकता सूची द्वितीय के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर खाद्यान्न वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय का फरवरी माह के वितरण पखवाड़े में कठोरता से पालन किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा राज्यों को कंप्यटरीकृत राशनकार्डों एवं लाभार्थी डेटाबेस की आधार सीडिंग एवं बैंक अकाउंट नंबरों की सीडिंग के लिए जोर दिया जा रहा है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लाभार्थी उचित मूल्य दुकानों पर मासिक खाद्यान्न आबंटन प्राप्त करने आएं, उनसे आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को दी जा सकती है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी तरीके से कार्य कर सके।
राशन कार्ड धारक को रसद सामग्री लेने के लिए अब नवीन राशनकार्ड, आधार नंबर (मुखिया अन्य सभी सदस्यों का), बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर (मुखिया का) तथा उसकी प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय में पात्रता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की फोटो प्रति उचित मूल्य दुकानदार को उपलब्ध करानी होगी। इन जानकारियों को दुकानदार एक प्रपत्र में संधारित करेगा।
निर्देशों में स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों को अब तक नवीन राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है या राशनकार्ड त्रुटिपूर्ण होने के कारण दुरुस्ती के लिए दिए हुए हैं, उन पात्र लाभार्थियों को ही पुराने राशनकार्ड पर रसद सामग्री दी जाएगी।