पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • छात्रा की याचिका पर बोर्ड से जवाब तलब

छात्रा की याचिका पर बोर्ड से जवाब तलब

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
अजमेर | सवाईमाधोपुरके गंगापुर सिटी की एक निजी शिक्षण संस्थान की छात्रा की ओर से दायर रिट को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित राज्य सरकार शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिंदी विषय की कॉपी में दिए गए नंबर में काट-छांट कर हेराफेरी करते हुए मेरिट से वंचित करने के मामले में रिट पेश की गई है। छात्रा आस्था अग्रवाल ने वकील पीयूष नाग के जरिए बोर्ड अन्य के खिलाफ रिट प्रस्तुत करते हुए बताया कि हिंदी को छोड़कर बाकी पांच विषयों में उसे करीब 99 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। वहीं हिंदी में काफी कम अंक मिले तो छात्रा को इस पर विश्वास नहीं हुआ।







छात्रा ने सूचना के अधिकार कानून के तहत अर्जी पेश कर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका की प्रति ली। उत्तर पुस्तिका की प्रति देखने पर छात्रा उसके परिजन को मालूम हुआ कि कॉपी में जगह-जगह नंबरों में काट-छांट की गई है। जहां दो नंबर थे, उसमें हेरफेर कर आधा नंबर कर दिया गया। इसी तरह नंबरों के जोड़ में हेरफेर कर काट-छांट कर दी गई। वहीं शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षकों को साफ निर्देश है कि कापियां जांचते समय काट-छांट नहीं की जानी चाहिए। अगर नंबरों में कहीं गलती से काट-छांट हो भी जाती है तो उस स्थिति में अंकों के साथ ही शब्दों में भी नंबर लिखे जाने चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता छात्रा के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। छात्रा का कहना है कि उसने इस बारे में शिक्षा बोर्ड को जांच कर नए सिरे से कॉपी जांचने का आग्रह किया, लेकिन यह नामंजूर कर दिया गया। छात्रा ने रिट के जरिये प्रार्थना की है कि उसकी उत्तर पुस्तिका की दुबारा जांच कराई जाए और मामले की जांच पुलिस या अन्य एजेंसी से कराई जाए।