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ओवरब्रिज ढहने के मामले में दर्ज होगी एफआईआर
ओवरब्रिज ढहने के मामले में दर्ज होगी एफआईआर
गंगापुरसिटी | हिंडौनरोड पर रेलवे ओवरब्रिज ढहने के मामले में अब एफआईआर दर्ज होगी। न्यायालय ने इस आशय के आदेश दिए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रिज निर्माण में भ्रष्टाचार करने वालों की कलई खुलने की उम्मीद है।
मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहले ही जांच कमेटी बिठा चुकी है। ओवरब्रिज गिरने के बाद अधिवक्ता सत्यभान ने इस संबंध में 12 सितंबर को सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेश शर्मा की अदालत में इस्तगासा पेश किया था। इस्तगासे में उल्लेख किया कि ब्रिज के निर्माण में लापरवाही सुपरविजन की कमी के कारण ब्रिज ढहने का हादसा हुआ है, जिससे आमजन का जीवन खतरे में पड़ सकता था। उन्होंने इस्तगासे में राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी (आरएसआरडीसीसी) लिमिटेड, निर्माण संवेदक भगत एंड कंपनी करौली, संवेदक फर्म शिल्पा कंस्ट्रक्शन जयपुर, परियोजना निदेशक एन.के.जामड़ परियोजना अधिकारी को बतौर आरोपी शामिल करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने पुलिस को सात दिवस में आवश्यक जांच कर घटित अपराधों के संबंध में विधि अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर की गई कार्रवाई से न्यायालय को 27 सितंबर तक अवगत कराने का आदेश दिया।