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अपहरण के आरोपी को पांच साल की कैद

6 वर्ष पहले
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श्रीगंगानगर. किशोरीके अपहरण के आरोपी को न्यायालय ने सोमवार को पांच साल की सजा सुनाई। महिला न्यायालय की विशेष लोक अभियोजक परमजीतकौर गुजराल ने बताया कि घड़साना थाने में एक अगस्त 2012 को पिता ने एफआईआर कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को 21 जुलाई को चार जीडी का मनजीतसिंह बहला-फुसलाकर भगा ले गया। दो अगस्त को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के मेडिकल कराने से इंकार के बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण की धाराओं में चालान पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को किशोरी के अपहरण का दोषी माना। आरोपी को धारा 363 में तीन साल की सजा एक हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 366 में 5 साल कारावास दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को कस्टडी में लेकर सजा भुगतने के लिए शाम को जेल भिजवा दिया गया।