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किशोरी के अपहरण के आरोपी को पांच साल की कैद, एक हजार रुपए जुर्माना

6 वर्ष पहले
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श्रीगंगानगर| किशोरीका अपहरण करने के आरोपी को महिला न्यायालय ने गुरुवार को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक परमजीतकौर गुजराल ने बताया कि 16 सितंबर 2013 को घड़साना थाने में पांच डीडी के एक व्यक्ति ने एफआईआर कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को पांच जीजी का पंजाबसिंह अपहरण कर ले गया। 26 सितंबर को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय ने आरोपी को धारा 366 में पांच साल की कैद दो हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 363 में तीन साल की कैद एक हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई।