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ड्राइवर ने रोडवेज पास में भतीजे को बेटा दर्शाकर की धोखाधड़ी

5 वर्ष पहले
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श्रीगंगानगर| राजस्थानरोडवेज के एक ड्राइवर की ओर से धोखाधड़ी से रोडवेज पास में भतीजे को बेटा दर्शाकर रोडवेज को नुकसान पहुंचाने पर ड्राइवर भतीजे के खिलाफ जवाहरनगर थाने में इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज किया गया है। रायसिंहनगर तहसील के गांव 7 एमके निवासी अवतारसिंह ने राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर अवतारसिंह पुत्र भागसिंह निवासी 7 एमके, इकबालसिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी 281 हैड तहसील घड़साना अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बताया कि ड्राइवर अवतारसिंह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी इकबालसिंह का नाम रोडवेज पास में दर्ज कराते हुए अपना पुत्र दर्शाया है। आरोपी इकबालसिंह इस पास का इस्तेमाल कर सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि आरोपी अवतारसिंह का इकबालसिंह नाम का कोई पुत्र है ही नहीं। जिस इकबालसिंह का नाम रोडवेज पास में है वह वास्तव में बलजीतसिंह का पुत्र होना बताया गया है। बलजीतसिंह आरोपी ड्राइवर अवतारसिंह का भाई है। इस प्रकार आरोपी ने अपने भाई के पुत्र का नाम पास में लिखवाकर उसे फायदा और सरकार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। परिवादी ने बताया कि उक्त घोटाला शिव चौक स्थित राजस्थान रोडवेज के डिपो से कराया जाना बताया गया है। पुलिस ने आरोपी अवतारसिंह इकबालसिंह के खिलाफ भादसं की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी में मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई शंकरलाल को सौंप दी है।

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