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डोडा चूरा तस्कर को 10 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने बुधवार को एक डोडा चूरा तस्कर को 10 साल कैद एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। करीब साढ़े 10 साल पुराने इस मामले में एक जने को दोषमुक्त कर दिया गया।

मामले में हमीरगढ़ पुलिस ने 2 फरवरी 2004 को बरड़ोद चौराहे के पास नाकाबंदी कर चित्तौड़ की तरफ से आए एक ट्रक को रुकवाया तो उसमें सवार तीन जने भाग गए। पुलिस ने उनकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चलने पर ट्रक जब्त कर उसकी तलाशी ली। जिसमें 69 बोरों में 27 क्विंटल 32 किलो डोडा चूरा भरा मिला।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। ट्रक नंबर के आधार पर मालिक का पता किया तो वह जोधपुर जिले के जोलियाली निवासी पांचा राम का निकला। पुलिस ने पांचा राम उसके साथी ओमाराम विश्नोई आदि के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को पकड़ा। बुधवार को न्यायाधीश ने पांचा राम को डोडा चूरा तस्करी का दोषी मानते हुए 10 साल कैद एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि ओमाराम को दोषमुक्त कर दिया।

गारू की जमानत अर्जी खारिज

भीलवाड़ा. एकनिजी स्कूल में छात्र के साथ दुष्कर्म के प्रयास में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद हरिजन बस्ती निवासी एक युवक के जमानत आवेदन को बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आरोपी ने गत दिनों मासूम छात्र के साथ टॉयलेट में दुष्कर्म का प्रयास किया था। लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा के अनुसार, गत दिनों स्कूल में मासूम छात्र के साथ दुष्कर्म के प्रयास में जेल में बंद हरिजन बस्ती निवासी राधेश्याम गारू की जमानत के लिए बुधवार को पॉस्को कोर्ट में आवेदन लगाया गया। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गारू का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

सिंघानिया को नहीं दी जमानत: रीकोथर्ड फेज स्थित फैक्ट्री से पार्ट्स चोरी के आरोप में जेल में बंद फैक्ट्री मालिक पवन सिंघानिया की जमानत अर्जी बुधवार को न्यायाधीश ने खारिज कर दी। लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने बताया कि गत दिनों रीको थर्ड फेज स्थित फैक्ट्री में चोरी के आरोप में जेल में बंद सिंघानिया की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया था।