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मिलावटी आइसक्रीम बेचने वाले को सजा

7 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश नागौरी ने आइसक्रीम में मिलावट करने वाले आरोपी को 6 माह की कैद एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक बन्नालाल जाट ने बताया कि 2004 में खाद्य निरीक्षक शिवरतन लखारा ने कस्बे में स्थित अंबर आइस फैक्ट्री में आइसक्रीम की जांच की। जिसमें मिलावट पाई गई। प्रकरण में सुनवाई के बाद बुधवार को आरोपी अनीस मोहम्मद मेव निवासी जहाजपुर को 6 माह की सजा एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।