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लोक अदालत में 126 प्रकरणों का निस्तारण

5 वर्ष पहले
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बैंकों

शिविर

जैसलमेर |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के तत्वावधान में बैंकों के ऋण वसूली प्रकरणों, चैक अनादरण प्रकरणों अन्य वसूली प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरसिंहदास व्यास ने बताया कि शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों ने न्यायालयों में उपस्थित होकर राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण करवाने में उत्साह रूचि से भाग लिया।

विभिन्न बैंकों के ऋण वसूली के न्यायालय में जाने से पूर्व ही प्रिलिटिगेशन स्टेज पर 92 मामलों का निस्तारण हो गया एवं इनमें समझौता राशि 49 लाख 13 हजार 383 रुपए बैंकों को प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई, इससे दोनों पक्षों को लाभ हुआ दावे के लिए लगाई जाने वाली कोर्ट फीस वकील का खर्चा, वाद खर्चा तथा समय श्रम की बचत हुई। इसके अलावा न्यायालय में लम्बित चैक अनादरण के 33 प्रकरणाें का निस्तारण हुआ जिसमें कुल 14 लाख 36 हजार 595 रुपए की राशि परिवादियों को लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त हुई तथा न्यायालय में लम्बित भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रकरण भी राजीनामे द्वारा निस्तारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में जाने से पूर्व पी-लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को निपटाने के लिए बैंच की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश नरसिंहदास व्यास ने की सदस्यगण चन्द्रप्रकाश व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अधिवक्ता राणीदान सेवक ने पक्षकारों को लोक अदालत के लाभ बताते हुए प्रकरणों का निपटारा करवाया। न्यायालय में लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए बेंच की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश श्यामकुमार व्यास सदस्यगण रामेश्वरी पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता चंदनाराम ने मामलों को लोक अदालत में निपटाने में सद्भाविक प्रयास किए तथा बैंकों की ओर से अधिवक्ता दानसिंह मोहता ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत में स्टेट बैंक आॅफ बीकानेर एंड जयपुर की जिले की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक महेश कुमार शर्मा, संजय प्रजापति पंजाब नेशनल बैंक, जैसलमेर के शाखा प्रबंधक मांगीलाल चावला, बैंक आॅफ बड़ौदा, शाखा देवीकोट शाखा के प्रबंधक अमित कुमार, शाखा खुड़ी सुभाष चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक विजय कुमार व्यास, शाखा नेहड़ाई के भगतसिंह रोहिला, ने पक्षकारों की कमजोर आर्थिक स्थिति परिस्थितिजन्य कारणों को देखते हुए लोक अदालत में ऋण की बकाया राशि ब्याज में से अधिकतम छूट का लाभ प्रदान करते हुए मामले निपटाए ऋणियों को राहत प्रदान की।

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