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तार चोर गिरोह का सरगना राजपासा के तहत निरूद्ध

6 वर्ष पहले
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जिलेमें इनदिनों तार चोरों की धरपकड़ चल रही है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार तार चोर गिरोह के मुखिया तारसिंह को राजपासा के तहत निरूद्ध किया गया है। जिसे गुरुवार को एडवाइजरी बोर्ड हाईकोर्ट जयपुर के समक्ष पेश किया जाएगा।

तारसिंह वर्ष 2010 से तार चोरी में सक्रिय है तथा इसके विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में 24 प्रकरण चोरी एवं डकैती के दर्ज हैं। तारसिंह अपनी गैंग के साथ मिलकर जिले मेें स्थापित विंड मील कम्पनियों में ताम्बे के तार चोरी, डकैती आदि की वारदातों को अंजाम देता रहा है।

इसे जिला पुलिस की तार चोरांें के विरूद्ध बडी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे तार चारों में खौफ बढ़ेगा तथा चोरियों पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अपने ध्येय ‘‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर ‘‘ पर अमल करेगी तथा भविष्य में भी शातिर, नामी तथा खतरनाक लोगों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

क्याहै राजपासा

खतरनाकअपराधी जो बार-बार अपराध करते हैं तथा अपराधों से लोक व्यवस्था/शांति राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरूद्ध किया जाता है, जो एक वर्ष के लिए होता है। निरूद्ध कार्रवाई में कोई जमानत याचिका नहीं होती है। निरूद्ध आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है।