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अधिग्रहण में अब शहर के पास कम मिलेगा मुआवजा
जालोर| राज्यसरकार द्वारा जमीनों का अधिग्रहण करने पर अब शहर के पास की जमीनों का मुआवजा कम जबकि शहर से दूर की जमीनों का ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नए नियमानुसार शहरी सीमा से 15 किलोमीटर परिधि तक बाजार मूल्य का 25 फीसदी ज्यादा मुआवजा मिलेगा।
जबकि जमीन शहरी सीमा से 30 किलोमीटर परिधि से ज्यादा दूर होने पर 75 फीसदी ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के संयुक्त शासन सचिव अनिलकुमार अग्रवाल ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा को आधार माना जाएगा। इसमें शहरी सीमा से 15 किलोमीटर की परिधि तक मुआवजा 25 फीसदी ज्यादा, 15 से 30 किलोमीटर तक मुआवजा 50 फीसदी ज्यादा और 30 किलोमीटर से अधिक परिधि पर 75 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा।
संभागीयआयुक्त होंगे पुनर्वास आयुक्त
शहरीक्षेत्रकी सीमा का निर्धारण संबंधित निकाय के वार्ड के अंतिम छोर से किया जाएगा। नए नियमानुसार अधिग्रहण होने वाली जमीनों से हो रहे प्रभावितों के पुनर्वास के लिए संभागीय आयुक्त को पुनर्वास आयुक्त बनाया गया है। अवाप्ति क्षेत्र में दो से अधिक संभाग होने पर जिस संभाग की अधिक भूमि अधिग्रहण हो रही है, उस संभाग के संभागीय आयुक्त इसके प्रभारी होंगे।