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अब रिटायर्ड लेक्चरर्स और ग्रेजुएट स्टाफ भी देंगे एग्जाम में ड्यूटी, यूनिवर्सिटी को भेजी गाइडलाइन

5 वर्ष पहले
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यूनिवर्सिटीऔर कॉलेज अब अपनी मनमर्जी और सुविधा के अनुसार लेक्चरर्स की ड्यूटी एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। उच्च शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेजों में होने वाली परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन भेजी है। गाइडलाइन के तहत पिछले पांच साल में रिटायर्ड हुए लेक्चरर्स, प्रयोगशाला सहायक, अकाउंट्स सेक्शन और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ड्यूटी एग्जाम में लगाई जा सकती है। रिटायर्ड लेक्चरर्स को छोड़कर अन्य स्टाफ का ग्रेजुएट होना जरूरी रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार संबंधित सेंटर पर परीक्षा दे रहा हो तो उसकी ड्यूटी वहां नहीं लगाई जाएगी। कॉलेज प्रशासन परीक्षा सेवाओं के लिए स्थानीय डीईओ से शिक्षकों की मांग कर सकता है। कॉलेज के मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अकाउंट्स सेक्शन के कर्मचारियों की ड्यूटी सुबह 11 से दो बजे तक होने वाली परीक्षा में नहीं लगाई जाए। आयुक्त अनूप खींची ने यह गाइडलाइन जारी की है।

परीक्षा करवाने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान

आयुक्तालयने भी माना है कि एग्जाम के समय सुपरवाइजर काम सही तरीके से नहीं करते। वे बच्चों पर नजर रखने की जगह अन्य दूसरे कामों पर व्यस्त रहते। फ्लाइंग टीम निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ-साथ ऐसे सुपरवाइजर पर भी नजर रखेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कमरे में मौजूद कर्मचारियों को मोबाइल बंद रखने या फिर साइलेंट रखने के भी आदेश दिए हैं। परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी दिक्कत के लिए कॉलेज प्रशासन 0141-2706289 नंबर पर फैक्स भी किया जा सकता है।

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