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निलंबन कार्यकाल में जारी पट्टे होंगे निरस्त
ग्रामपंचायत जवाजा के बहुचर्चित फर्जी पट्टा प्रकरण में गुरुवार को जिला कलक्टर भवानीसिंह देथा ने कार्रवाई करते हुए निलंबित सरपंच विनोद कुमार बंशीवाल के कार्यकाल में जारी हुए सभी पट्टों को निरस्त करने के आदेश दिए।
जवाजा निवासी देवीसिंह पुत्र शेरसिंह पंवार ने सरपंच बंशीवाल पर गत वर्ष जनवरी माह में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान बेशकीमती जमीन पर नियम विरूद्ध अपने चहतों को 125 पट्टे जारी करने, पट्टाधारियों से सुविधा शुल्क वसूलने, पहाड़ी चरागाह सिवायचक भूमि पर हुए मनरेगा जलग्रहण योजना के विकास कार्यो को ध्वस्त कर जमीन का समतलीकरण करने, पांच सौ वर्ग गज तक के पट्टे जारी करने, बाहरी व्यक्तियों, सरपंच के वार्ड पंचों के परिजनों के नाम पर पट्टेे जारी करने, सीसी सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने सहित दर्जनभर आरोप लगाए थे।
इन सभी आरोपों की जिला परिषद में लम्बे समय से जांच चल रही है। गौरतलब है कि गत 17 जुलाई को पंचायतीराज ने पट्टा प्रकरण की जांच को यथावत रखते हुए तत्कालीन सरपंच विनोद बंशीवाल को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सप्ताहभर पहले ही कार्यवाहक सरपंच चौथमल बंशीवाल की नियुक्ति हुई।
इनका कहना है
^जवाजाग्राम पंचायत में निलंबित सरपंच के कार्यकाल में जारी हुए सभी पट्टों को नियमानुसार निरस्त करवाने के लिए कलक्टर के आदेश मिले हैं। इस संबंध में सरपंच सचिव को कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिए है। राजबालामीणा,बीडीओ,पंचायत समिति,जवाजा