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खाद्य सुरक्षा में नए सिरे से शामिल होंगे पात्र
झालावाड़. शहर के स्थित उचित मूल्य की दुकान खाद्य सुरक्षा परिवारों का भौतिक सत्यापन होगा।
भास्कर न्यूज| झालावाड़
खाद्यसुरक्षा योजना में आनन-फानन में शामिल हुए परिवार को बाहर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित करीब 2 लाख 73 हजार 620 परिवार में से 1 लाख 77 हजार 612 परिवारों सदस्यों को नए सिरे से साबित करना होगा कि वे जरूरतमंद हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक सहित 14 तरह की सूचनाएं देनी होंगी। परिवारों को योजना की पात्रता के दस्तावेज दोबारा पेश करने होंगे, जो उन्होंने पूर्व में दिए थे। पटवारी और ग्राम सेवक इन दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस योजना में पहले करीब पौने तीन लाख लोगों का चयन किया गया था। अब नए सिरे से प्लान तैयार होने से अपात्र लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को 16 फरवरी से शुरू हो रहे उपभोक्ता पखवाड़े में पात्रता संबंधी दस्तावेज राशन डीलर को जमा करवाने होंगे। गत दिनों जयपुर में आयोजित बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव ने खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों की संशोधित सूचियां तैयार करने के निर्देश दिए हंै। तीन मार्च तक पटवारी और ग्राम सेवक इन दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में तय किया जाएगा कि संबंधित परिवार योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। साथ ही नए परिवार भी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि योजना में चयनित परिवारों को एक दो रुपए प्रति किलो की दर से प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें बीपीएल परिवारों को 25 किलो गेहूं दिया जा रहा है। 5 वें सदस्य के बाद प्रत्येक को पांच किलो अतिरिक्त गेहूं दिया जा रहा है।
पहलेयूं किया था शामिल
योजनामें एपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय कार्ड धारकों विधवा पेंशन सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं में चयनित लोगों को सीधे शामिल किया गया। इसके अलावा श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कच्ची बस्ती के परिवार, स्ट्रीट वेंडर , साइकिल रिक्शा चालक, कुली आदि को आवेदन के आधार पर शामिल किया गया, लेकिन इनके साथ ऐसे लोग भी जुड़ गए थे पास अच्छी आमदनी के साधन है।
अबये परिवार होंगे बाहर
नियमोंके तहत आयकर दाता, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारी, चार पहिया वाहन मालिक, एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा आय लघु कृषक सीमा से ज्यादा जमीन वाले। शहरी इलाके में परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट से ज्यादा तथा निकाय क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में आवासीय या व्यावसायिक मकान। जबकि ग्रामीण इलाके में दो हजार वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में पक्के मकान वाले परिवार योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे।
इन्हेंकोई भी दस्तावेज नहीं देने होंगे
खाद्यसुरक्षा योजना की पहली सूची बीपीएल,स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, भूमिहीन मजदूर, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, पुनर्वास योजना, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, एचआईवी पॉजीटिव आदी शामिल है।
यहकरना होगा परिवारों को
नएराशनकार्ड, आधार नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सहित कई जानकारी राशन डीलरों को देनी होगी।
वंचितकर सकेंगे आवेदन
ऐसेपरिवार जो अब तक खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं लेकिन पात्रता रखते हैं। उन्हें भी राशन डीलरके यहां दस्तावेज पेश करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
^योजना में शामिल सदस्यों का भौतिक सत्यापन होगा। इस संबंध में प्लान तैयार हो रहा है। पटवारी ग्राम सेवकों से पात्र लोगों की सूचियां मंगवाई जाएगी। जरूरतमंदों यथावत रखा जाएगा, शेष अपात्र लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। संशोधित सूचियां तैयार होगी। भवानीसिंहपालावत डीएसओ, झालावाड़