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ऋणों को एकमुश्त चुकाने पर मिलेगा लाभ

6 वर्ष पहले
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सहकारीविभाग राजस्थान द्वारा भूमि विकास बैंक के 31 मार्च 2014 को संदिग्ध हानिकारक श्रेणी में वर्गीकृत अवधिपार ऋणों के एक मुश्त चुकारे पर ब्याज, दंड ब्याज और वसूली व्यय में राहत दिए जाने के लिए संशोधित कृषि, अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता याेजना लागू की गई है।

बैंक सचिव कार्तिक शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को संदिग्ध और हानिकारक श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके ऋणी जो पूर्व में किसी किसी कारण से एक मुश्त समझौता योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं ऐसे किसानों के हित में यह योजना लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य इन ऋणों की वसूली कर ऐसे ऋणियों को फिर से साख चक्र में लाना है।

इस योजनान्तर्गत 31 मार्च 2014 को संदिग्ध या हानिकारक श्रेणी में आए ऋणियों को 30 जून 2014 को अवधिपार ब्याज राशि में से 50 प्रतिशत एवं दंडनीय ब्याज वसूली व्यय की शत प्रतिशत राशि की राहत दी जाएगी।

राहत राशि का लाभ तभी देय होगा जब ऋणी द्वारा शेष राशि योजना अवधि से पूर्व बैंक में जमा करा दी जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे मामलों में मृत्यु होने की तिथि से समझौता दिनांक तक ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च वसूली नहीं किया जाएगा। संयुक्त ऋणियों के मामलों में किसी एक या अधिक ऋणियों की मृत्यु होने में कुल ऋण राशि में से मृतक ऋणी या ऋणियों के हिस्से के अनुसार राहत दी जाएगी।

ऋणी की पात्रता के निर्धारण से जुडे विभिन्न प्रावधान योजना अनुसार ही होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा कर इसका लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में इनके खिलाफ राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के तहत कु़र्की नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।