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डॉक्टर को 1.50 लाख रुपए देने के आदेश दिए कोर्ट ने

6 वर्ष पहले
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कोटा|पथरी कागलत ऑपरेशन कर इलाज में लापरवाही बरतने से उसका गुर्दा खराब होने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम झालावाड़ कैंप कोटा ने पीडि़ता के परिवाद को मंजूर कर लिया। साथ ही क्षतिपूर्ति के तौर पर 1 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दे दिया। फोरम ने आदेश में कहा कि परिवाद में एसएन पारीक मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉ. अरूण शर्मा, सेंटर के मालिक डॉ. केके पारीक एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सेवादोष माना गया है। उन्होंने बीमा कंपनी में बीमा करवा रखा है। बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि वह पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर 1 लाख 50 हजार रुपए भुगतान करें। फोरम ने पीडि़ता को मानसिक संताप परिवाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपए अदा करने को कहा है। वकील पूरणमल शर्मा ने बताया कि इस परिवाद में विज्ञाननगर निवासी सुनीता ने 2006 को एसएन पारीक मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉ. अरूण शर्मा, सेंटर के मालिक डॉ. केके पारीक एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था। इधर, प्रति पक्षियों ने परिवाद का विरोध कर अपने जवाब पेश किए।