पूर्व प्रधान के निलंबन पर रोक से इनकार
जयपुर | हाईकोर्टने पूर्व संसदीय सचिव जाहिदा खान के पति जलीस खान को कामां प्रधान पद से निलंबन करने के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश जलीस खान की याचिका पर दिया। याचिका में 5 नवंबर 2014 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जलीस को प्रधान पद से निलंबित कर दिया था। गौरतलब है कि दुष्कर्म केस में जलीस के खिलाफ अधीनस्थ कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। इस मामले के चलते जलीस को पूर्व में भी प्रधान पद से निलंबित कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे बहाल कर दिया, लेकिन पिछले महीने राज्य सरकार ने जलीस को पुन: निलंबित करने का आदेश जारी किया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।