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बूंदी: अधिक किराया वसूल करने को माना सेवा दोष

5 वर्ष पहले
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बूंदी|जिला उपभोक्ताविवाद प्रतितोष मंच ने मंगलवार को यात्री से रोडवेज बस मंह अधिक किराया वसूल करने के मामले में अध्यक्ष मनीषकुमार शर्मा, सदस्य मुकेश दाधीच, शारदा लाठी ने फैसला सुनाया। मामले के अनुसार परिवादी नौताड़ा (केशवरायपाटन) निवासी रमेशचंद शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत मंच के समक्ष 23 अगस्त 2012 को परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा कि वह कापरेन में दुकान लगाता है।

रोज की तरह 19 अगस्त 2012 को भी वह कापरेन गया और उसी दिन शाम को रोडवेज बस आरजे09पीए1269 में सवार होकर कापरेन से केशवरायपाटन रहा था। इस बस के परिचालक ने उससे किराया मांगा तो रोज की तरह 14 रुपए किराया परिचालक को दिया जिसे उसने लेने के लिए मना कर दिया और कहा कि किराया 20 रुपए है जो तुम्हें देना पड़ेगा। परिचालक ने कहा कि किराया तो 14 रुपए ही लगता है लेकिन मेरी मशीन में कापरेन से केशवरायपाटन का किराया 20 रुपए फीड है। यह इसी राशि का टिकट निकाल रही है। मैं तो 20 रुपए ही लूंगा। परिवादी रमेशचंद परिचालक ने जयपुर में बात की तो उन्होंने गलती को मान लिया, लेकिन कहा कि मशीन जो किराया निकाल रही है वही देना पड़ेगा। मजबूरीवश परिवादी को 20 रुपए देकर टिकट संख्या 004190 प्राप्त कर लिया। मंच में परिवाद आने पर उसने आदेश दिया कि एक माह में प्रार्थी को अधिक वसूल की गई किराया राशि सात रुपए तथा मानसिक संताप के 1500 रुपए, परिवाद खर्च के 1000 रुपए एक माह में अदा करेगा।

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