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सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना के लिए कृषकों से मांगे आवेदन

7 वर्ष पहले
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जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय क्लीन एनर्जी फंड तथा राज्य योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाने के लिए जिले के इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विस्तार विभाग के उप निदेशक टीके जोशी ने बताया कि सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाने का जिले को 20 लक्ष्य आवंटित हुए, जिसमें 5 एचपी के 8 एवं 3 एचपी की क्षमता के 12 लक्ष्य शामिल है तथा 40 प्रतिशत अनुदान राज्य योजना से देय होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रति हॉर्स पावर 32 हजार 400 रुपए इसी पंप पर तथा 40 हजार 500 रुपए डीसी पंप पर केन्द्र सरकार का अनुदान देय होगा। जिले के इच्छुक कृषकों से 3 5 एचपी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में उद्यान विभाग के जिला कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान के इच्छुक कृषकों के पास 3 एचपी पम्प सैट के लिए न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि तथा 5 एचपी पम्प सैट के लिए 1 हैक्टर भूमि का स्वामित्व अनिवार्य है। इसके साथ ही कृषकों के पास न्यूनतम एक हजार से दो हजार वर्गमीटर में ग्रीनहाउस, शेडनेट हाउस, लो-टनल्स हो या ड्रिप के द्वारा 0.50 से 0.75 हैक्टर क्षेत्र में सब्जी, फूल, फल उद्यान, कृषि फसल लेने वाले कृषकों के पास डिग्गी, फार्म पोण्ड, जल होज या भूमिगत जल स्त्रोत अधिकतम 75 मीटर गहराई होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कृषक पंजीकरण के लिए 10 हजार रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट सदस्य सचिव एचडीएस के नाम से पत्रावली के साथ संलग्न करना होगा। कृषका का चयन उक्त योजनान्तर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या जिला उद्यान कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि समस्त दस्तावेज, औपचारिकताओं के साथ आवेदन पत्र जिला इकाई को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर निर्धारित की गई है।