करौली। राज्य सरकार ने अब राशन डीलर के पास सामग्री लेने पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर तथा बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी साथ लाने की अनिवार्यता लागू की है। वहीं दोनों दस्तावेज की प्रतियां जमा कराने के बाद ही इनको राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 16 फरवरी से शुरू होने वाले उपभोक्ता पखवाड़े से लागू की जा रही है। इसके लिए सभी राशन डीलरों को भी निर्देशित कर दिया गया है।
यहव्यवस्था राशनकार्ड से होगी लिंक : डीलरकी दुकानों पर एकत्र होने वाली सूचनाओं को राशन कार्ड से लिंक कराया जाएगा। अभी डीलरों को 14 कॉलम वाला रजिस्टर दिया जा रहा है, इसमें 7 कॉलम की सूचनाएं राशन कार्ड में उपलब्ध हैं। आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
मोबाइल संबंधी सूचनाएं तीन अन्य कॉलम में दर्ज होंगी। बाद में इसे राशन कार्ड से लिंक कराया जाएगा। इससे भविष्य की योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके।
इन्हेंनहीं देने होंगे दस्तावेज : बीपीएल,स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, भूमिहीन मजदूर, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पुनर्वास योजना, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, एचआईवी पॉजिटिव को दस्तावेज नहीं देने होंगे।
लाभार्थी को दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे तभी उन्हें राशन सामग्री मिलेगी। लाभार्थी को बैैंक के खाते की संख्या, आधार कार्ड की कॉपी, गैस कनेक्शन से संबंधित सूचना अगर अगले माह तक उपलब्ध करा देंगे तो उन्हें दो माह का राशन एक साथ मिल जाएगा। अन्यथा खाद्य सुरक्षा की सूची से लाभार्थी का नाम हट जाएगा। -वीरसिंहयादव, जिला रसद अधिकारी
करौली। 16 फरवरी से शुरू होने वाले उपभोक्ता पखवाड़े से लागू की जा रही नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, गैर सरकारी सफाई कर्मचारी, कच्ची बस्ती पंजीकृत अनाथालय-वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक को दस्तावेज देने होंगे।
रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। राशन सामग्री लेने वाले व्यक्ति को ये दस्तावेज साथ लाने होंगे और दुकानदार को देने होंगे। इसके बाद दुकानदार संबंधित उपभोक्ता के परिवार के सभी सदस्यों के उपलब्धतानुसार आधार कार्ड की संख्या, बैंक का खाता तथा मोबाइल नंबर अंकित करेगा।