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धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए चलेगा अभियान
जिलेको धूम्रपान मुक्त बनाने के लिये तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत शीघ्र अभियान चलेगा। सार्वजनिक स्थानों कार्यालयों को धूम्रपान मुक्त करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम का उचित ढंग से क्रियांवयन किया जाएगा। कलेक्टर डा. बी.एल. जाटावत की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष कार्य योजना तैयार की गई। कलेक्टर जाटावत ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालयों को धूम्रपान मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करें तथा अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यालय के प्रवेशद्वार पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड एक सप्ताह के भीतर लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले के सभी चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थानों राजकीय कार्यालयों में अधिनियम की पालना के लिए आकस्मिक जांच करने एवं धूम्रपान करते पाये जाने पर चालान काटने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में गुटखा-बीडी, तंबाकू बेचने वाले एवं विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों, दुकानों के बाहर बोर्ड द्वारा तंबाकू एवं सिगरेट का प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिये जनप्रतिनिधियों,स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सक्रिय सहयोग लेने की बात कही। सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा अधिनियम के प्रावधानों को दर्शाने तंबाकू, धूम्रपान से होने वाले नुकसान की जानकारी देने वाले फ्लैक्स लगवाने को कहा।