- Hindi News
- निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर सरपंच निलंबित
निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर सरपंच निलंबित
इम्पैक्ट
भास्कर
ग्राम विकास के निर्माण कार्यों में धांधली वित्तीय अनियमितता का आरोप, राज्य सरकार ने धारा 38 के तहत की कार्रवाई, संभागीय आयुक्त भरतपुर ने जारी किया निलंबन सस्पेंड ऑर्डर
कार्यालयसंवाददाता | करौली
पंसकरौली की ग्राम पंचायत अतेवा की सरपंच सरूपी गुर्जर को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। भरतपुर संभागीय आयुक्त के 1 सितंबर 2014 को जारी आदेश में ग्राम विकास के निर्माण कार्यों में धांधली भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी मिलने पर सरपंच के खिलाफ धारा 38 के तहत निलंबन की कार्रवाई हुई है।
गौरतलब है कि अतेवा गांव के संत मौनी बाबा गोपेश शर्मा सहित कई लोगों ने सरपंच के खिलाफ निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता, अतिक्रमण भ्रष्टाचार बरतने की जिला प्रशासन से माह दिसंबर 2013 में शिकायत की थी। कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थानीय पंचायत समिति से जांच दल गठित कर सरपंच की जांच कराई। जिला परिषद ने 16 फरवरी 2014 को जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त शासन सचिव को सरपंच के खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी। इस पर राज्य सरकार ने अतेवा सरपंच को निलंबित कर दिया है।
पंचायतकी किसी भी कार्रवाई या गतिविधि में नहीं ले सकते भाग
जिलापरिषद के पंचायत प्रसार अधिकारी शिवकुमार शर्मा ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएं, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी एवं अतिक्रमण करने का सरपंच को दोषी पाया। इसके अाधार पर राज्य सरकार ने धारा 38 के तहत सरपंच का निलंबन किया है। संभागीय आयुक्त के आदेशानुसार निलंबन काल में सरपंच अब पंचायत की किसी भी गतिविधि कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इस संबंध में करौली पंस के विकास अधिकारी को भी आदेशित किया गया है। वहीं सरपंच पद का चार्ज सौंपने की कार्यवाही जारी है।
क्याहै मामला
ग्रामपंचायत अतेवा सरपंच के विरुद्ध संत मौनी बाबा और युवा नेता गोपेश शर्मा ने माह दिसंबर 2013 में ग्राम विकास समिति की ओर से ग्राम विकास के निर्माण कार्यों में धांधली भ्रष्टाचार बरतने की कलेक्टर से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने एमएलए लेड अंतर्गत दो लाख रूपए की चारद