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मारपीट के आरोपियों को सजा

7 वर्ष पहले
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केकड़ी| अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र ने मुलजिकाना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाट, ओम प्रकाश पुत्र राम प्रसाद जाट निवासीगण छोटा शाहपुरा को मारपीट के मामले में दोषसिद्ध करने के आदेश पारित किए। अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार आहूजा ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ बन्नालाल पुत्र रघुनाथ जाट निवासी छोटा शाहपुरा ने पुलिस थाना केकड़ी में रिपोर्ट दर्ज की। मुल्जिमान ने भाई भंवरलाल को जान से मारने की नियत से लाठियों कुल्हाड़ी से मारपीट की। इस मुकदमे पर पुलिस ने अनुसंधान कर चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। इस दौराने बहस में अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के खिलाफ मारपीट का मामला प्रमाणित है। इससे सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का आदेश दिए।