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उपपंजीयक सहित दस जनों के खिलाफ मुकदमे के आदेश

7 वर्ष पहले
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केकड़ी| राजस्वमंडल के स्थगन आदेश के बाद षड़यंत्र पूर्वक अवमानना कर पद का दुरुपयोग करने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रेमलता सैनी ने उप पंजीयक अधिकारी साधुराम जाट सहित 10 जनों के खिलाफ केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।

केकड़ी निवासी सोनू पुत्र प्रहलाद माली ने न्यायालय में एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि उसने एसडीएम कोर्ट में एक राजस्व वाद विविध प्रार्थना पत्र पेश किया जो केकड़ी कस्बे में अपने भूमि के हिस्से को लेकर किया था। इस प्रकरण में प्रथम एसडीएम कोर्ट ने 26 जून को आदेश पारित कर भूमि के बेचान मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपपंजीयक साधुराम जाट, सोहनी माली, कैलाश माली, राजेश माली, शिवराज माली अन्य को पाबंद किया था। एसडीएम के इस आदेश की अपील आरोपी मंजू माली ने की थी। जिसे राजस्व अपील अधिकारी ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एसडीएम कोर्ट को रिमाइंड कर दो माह में निस्तार करने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ परिवादी ने राजस्व मंडल में निगरानी याचिका पेश की थी। जिस पर राजस्व मंडल अजमेर बैंच प्रिय वृत पाण्ड्या ने अपील अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए बेचान पर 9 सितंबर को स्थगन आदेश जारी किया। इसके बाद भी केकड़ी उप पंजीयक साधुराम जाट ने यह तथ्य छुपाकर दस्तावेज पंजीयन कर दिया।