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निगरानी याचिका स्वीकार

7 वर्ष पहले
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केकड़ी| दुकानमें घुसकर मारपीट कर लूट के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीशचंद गुप्ता ने कांग्रेसी नेता उसके पुत्र पर लिए गए अधीनस्थ न्यायालय के प्रसंज्ञान को अपास्त कर निगरानी याचिका स्वीकार करने के आदेश दिए। केकड़ी निवासी शंभूलाल साहू ने कांग्रेसी नेता गोकुलचंद साहू उसके पुत्र जुगलकिशोर साहू के खिलाफ दुकान में घुसकर मारपीटकर लूट करने के आरोप लगाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम में परिवाद दायर किया था। मामले में मजिस्ट्रेट ने केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद में अनुसंधान अधिकारी ने जांच कर एफआर लगाकर न्यायालय में पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपियों को मुल्जिम माना। इस आदेश को चुनौती देते हुए कांग्रेसी नेता गोकुलचंद साहू उसके पुत्र ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के मार्फत एडीजे कोर्ट में रिवीजन याचिका पेश की। दौराने रिवीजन गोकुलचंद साहू का देहांत हो गया। प्रकरण में एडीजे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एडवोकेट गोकुलचंद साहू के देहांत होने पर निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश को अपास्त करने के आदेश दिए।