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कृषि उपज मंडी में दुकानों के आवंटन में धांधली

7 वर्ष पहले
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अलवररोड स्थित निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी समिति गौण यार्ड में दुकानों के आवंटन में धांधली का खुलासा आरटीआई से हुआ है। कृषि मंडी अधिकारियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक विचाराधीन मामले में द्वितीय चरण की दुकानें आवंटित नहीं करने को लेकर कोर्ट को गुमराह कर बताया गया कि द्वितीय चरण के भूखंड आवंटित नहीं किए गए हैं। जबकि आरटीआई जानकारी में द्वितीय चरण की 47 दुकानें आवंटित होना पाई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी खैरथल द्वारा कृषि उपज मंडी गौण यार्ड बहरोड़ में व्यापारी दुकान भूखंड आवंटन की प्रथम चरण के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें भूखंड लेने के लिए समिति आदेशानुसार नियम-शर्त की पालना करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रथम चरण में 12 व्यापारियों, 18 कृषक महिला एवं एक क्रय-विक्रय समिति को दुकान आवंटन की गई। इससे आवेदन फार्म की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए पात्र नहीं मानते आवंटन कमेटी द्वारा भूखंड आवंटित नहीं किया गया। नियम शर्तों के तहत पात्र होने के बाद भी भूखंड नहीं देने से हाईकोर्ट में अपील की गई। इसमें हाईकोर्ट को कमेटी द्वारा द्वितीय चरण में भूखंड देने का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने आवंटन कमेटी को द्वितीय चरण में नियम शर्तों के तहत मनीष कुमार गुप्ता को भूखंड आवंटन करने के लिए पाबंद किया।

मनीष कुमार द्वारा द्वितीय चरण की आवंटन जानकारी करने पर आरटीआई से भूखंडों की द्वितीय चरण की आवंटन प्रक्रिया पूर्व में ही किए जाने की जानकारी मिली। जबकि आवंटन कमेटी द्वारा हाईकोर्ट को द्वितीय चरण के भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया को छुपाकर गुमराह किया गया। मनीष कुमार द्वारा आरटीआई के दस्तावेज के आधार पर तथ्यों को छुपाकर हाईकोर्ट को गलत जानकारी देने की पुन: अपील करना बताया गया।

कृषि उपज मंडी गौण यार्ड सचिव रामविलास यादव ने कहा कि मंडी को दस बीघा क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। जिसमें प्रथम द्वितीय चरण की दुकान भूखंड़ों का आवंटन किया जा चुका है। हाईकोर्ट द्वारा मनीष कुमार को पाश्चातवर्ती चरण आवंटन में करने के आदेश दिए है। जिसमें वरीयता के आधार पर मनीष कुमार गुप्ता को भूखंड दिया जाएगा।