शराब दुकान हटाने के निर्देश
झालावाड़| खानपुरसिविल जज ने जिला अाबकारी अधिकारी और कलेक्टर को तारज में खोली गई शराब की दुकान को हटाने के निर्देश दिए। एडवोकेट ओंकारेश्वरम शर्मज्ञ ने बताया कि यहां तारज में वर्ष 2014-15 के अनिल कुमार को देशी विदेशी शराब का ठेका दिया गया था। इस ठेकेदार ने जिस जगह दुकान खोली थी वहां एक से अधिक धार्मिक स्थल, स्कूल और राज्य मार्ग आता है। जो कि आबकारी नियम 1956 के नियम 75 का उल्लंघन है। इसको लेकर तारज ग्रामवासी पृथ्वीराज चौधरी, जयराज सिंह, रामकरण, लोकेश मालव, महावीर चौधरी ने न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जनहित वाद पेश किया था। इस पर न्यायालय सिविल जज खानपुर राकेश गोयल ने कलेक्टर और अाबकारी अधिकारी को शराब की दुकान तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं।