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शराब तस्करी के आरोपी को 6 माह का कारावास

6 वर्ष पहले
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मदनंज-किशनगढ़| न्यायालयने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को छह माह का साधारण कारावास बीस हजार रुपए अर्थदंड के आदेश दिया। अरांई निवासी अभियुक्त सुनिल कुमार पुत्र गोपीलाल पर शराब तस्करी का आरोप था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह साधारण कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड के आदेश पारित किए।