धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश
मदनगंज-किशनगढ़|अपर मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारूति कंपनी के मालिक के खिलाफ गांधीनगर थाना पुलिस को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए है। परिवादी कृष्णापुरी निवासी गोपाल शर्मा पुत्र किशनलाल ने वकील रूपेश शर्मा के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि शर्मा ने अजमेर ऑटो एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड से मारूति स्विफ्ट वीडीआई वर्ष 2014 में बुक करवाई थी। परिवादी ने उनके दिलाए विश्वास पर भरोसा कर 30 जुलाई को एक लाख रुपए नकद जमा कराए। 90 हजार रुपए के भुगतान पेटे एक खाली चैक पंजाब नेशनल बैंक शाखा औद्योगिक किशनगढ़ का सिक्योरिटी पेटे दिया। शेष पांच लाख रुपए उक्त वाहन पर फाइनेंस करवाने का आश्वासन मालिक द्वारा दिया गया। कार की डिलेवरी रात को जब परिवादी को दी। दूसरे दिन परिवार को पता चला कि कार पुरानी दुर्घटनाग्रस्त है। शर्मा ने मालिक को धोखाधड़ी के लिए उलाहना दिया तो मालिक ने नई कार का आश्वासन दिया। बाद में नई कार देने से मना कर दिया। वकील के तर्कों से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए है।