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दो माह में दुकान खाली करने के आदेश

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज|मदनगंज-किशनगढ़

अपरमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक मामले में किराएदार को दो माह में दुकान खाली करने के के आदेश दिए है। परिवादी बालमुकुंद कुमावत पुत्र छोटेलाल सतवीर कुमावत की ओर से दायर परिवाद पर वकील परमानंद शर्मा के तर्कों से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किराएदार अशोक गर्ग अणंतराम को दो माह में दुकान खाली करने के आदेश दिए। खाली दुकानों का कब्जा दुकान मालिक को सुपुर्द करने और पंद्रह सौ रुपए प्रतिमाह की दर से दुकान मालिक को मिंस प्रोफिट की राशि अदा करने के आदेश दिए।