पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • खान विभाग खान मालिकाें को खाली रवन्ना बुक जारी नहीं करे

खान विभाग खान मालिकाें को खाली रवन्ना बुक जारी नहीं करे

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
गतदिनों जीवन बचाओ आंदोलन के मुख्य संयोजक नितेन्द्र मानव की याचिका पर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) से पारित आदेशों के पालन को लेकर पिछले दिनों एडीएम राजवीर सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पुलिस, प्रशासन, खान विभाग, वन विभाग, पीडब्लूडी परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने भाग लिया। 2 दिसंबर काे ट्रिब्यूनल ने अवैध बजरी खनन ओवरलोडिंग परिवहन से हो रहे नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि 16 फरवरी 2015 को याचिका के साथ संलग्न शपथ पत्र का जवाब की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बैठक में जिला परिवहन के अधिकारियों ने अवगत कराया कि खान विभाग खान मालिकाें को खाली रवन्ना बुक जारी करता है। इस पर इस काम से जुडे़ खनन माफिया मनचाहा वजन लिखकर ओवरलोडिंग परिवहन करते हैं। इस पर एडीएम ने खान विभाग के अधिकारियों को रवन्ना बुक में निर्धारित वजन लिखकर ही जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक परिवहन की जा रही सामग्री को अवैध घोषित करते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें 9 टन वजन सहन करने की डिजाइन से ही तैयार की जाती हैं। साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की क्षमता नोर्म्स के मुताबिक 9, 15 25 टन की ही होती है। इसके बावजूद खनन माफिया निर्धारित क्षमता से दुगुना वजन भरकर परिवहन करते हैं। इससे क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गत दिनों ओवरलोडिंग से क्षेत्र की 147 करोड़ की सड़कों के नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। बैठक में ओवरलोडिंग रोकने के लिए अभियान चलाने नुकसान की रिपोर्ट के लिए अलग-अलग अधिकारियों की कमेटी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई।