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विजेंद्र इंडाली और मदन सिंह की जमानत खारिज
भास्कर न्यूज |कुचामन सिटी
हैडकांस्टेबल फैज मोहम्मद की हत्या के अभियुक्त विजेंद्र सिंह इंडाली मदन सिंह की जमानत याचिका को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रेम सिंह बीका ने धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक जमानत याचिका कुचामन सिटी न्यायालय में पेश की थी।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस की ओर से चालान पेश कर दिया गया है और अभियुक्तों से अब कोई अनुसंधान बाकी नहीं है पुलिस दोनों को झूठा फंसा रही है। सहायक लोक अभियोजक ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त आदतन अपराधी है और इन्हें जमानत का लाभ देने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदू उज्ज्वल ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोर्टबदलने को लेकर 11 फरवरी को होगी बहस
मामलेको एडीजे कोर्ट परबतसर में स्थान्तरित करने को लेकर 11 फरवरी को न्यायालय में बहस होगी। हत्या के मामले को एडीजे कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं सुना जाता है। इसी को ध्यान मे रखते हुए बहस कमिटल के लिए 11 फरवरी को सुनवाई होगी।