- Hindi News
- बाल विवाह बाल तस्करी के दुष्परिणामों की दी जानकारी
बाल विवाह बाल तस्करी के दुष्परिणामों की दी जानकारी
राजस्थानराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में एडीआर सेंटर में रविवार को संभाग स्तरीय द्विमासिक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय बाल विवाह एवं बाल तस्करी प्रतिषेध बालकों के अधिकार भविष्य का संचय था। इसमें वक्ताओं के विचारों के अलावा बाल विवाह के दुष्परिणाम बाल तस्करी पर वीडियो क्लिपिंग से भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति प्रशांत कुमार अग्रवाल जैनेंद्र कुमार रांका ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।
कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डीजे पुष्पेंद्र सिंह हाड़ा ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में संक्षिप्त प्रकाश डाला। बाद में प्रतिभागियों ने विचार व्यक्त किए, जिनमें मुख्य वक्ता के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीश अभय जैन, एडीजे भरतपुर हारुन, धौलपुर सतीश चंद कौशिक, सवाईमाधोपुर सोनिका पुरोहित, एडीएम सिटी विश्वंभरलाल, एडिशनल एसपी केसर सिंह शेखावत, सीडीपीओ कुम्हेर महेंद्र अवस्थी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष आलोक शर्मा थे। इस अवसर पर जिले के न्यायिक अधिकारियों के अलावा करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिले के भी न्यायिक अधिकारियों मानव तस्करी निरोधी यूनिट के पदाधिकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारीगण आदि मौजूद थे। अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अश्विनी कुमार यादव ने धन्यवाद दिया।