दो महिलाओं सहित चार जनों को सात वर्ष का कारावास
सालिमपुरमें बारह वर्ष पूर्व एक विवाहिता पर जानलेवा हमले मामले में एडीजे कोर्ट कैम्प महवा ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को सात वर्ष के सश्रम कारावास दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 21 जनवरी 2004 को रामलखन पुत्र गोपीलाल मीना निवासी सालिमपुर ने गांव के ही मानसिंह, किशनसहाय, रामस्वरूप, उर्मिलादेवी संतोदेवी जाति मीना के खिलाफ उसकी प|ि हुकमबाई पर घर में घुसकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। उक्त मामले में दोनो पक्षों को सुनने के बाद एडीजे कोर्ट कैम्प महवा मजिस्ट्रेट अलका बंसल ने सभी आरोपियों को जानलेवा हमले, मारपीट का दोषी ठहराते हुए किशनसहाय, मानसिंह, उर्मिला देवी संतोदेवी को सात वर्ष के सश्रम कारावास दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि मामले के एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।
भामाशाहनामांकन का लगेगा शिविर
लालसोट| पंचायतश्यामपुरा कलां में अटल सेवा केंद्र पर भामाशाह प्लेट फार्म तथा नामांकन के लिए शिविर 15 16 फरवरी को लगाया जाएगा।