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दहेज हत्या के आरोपियों को 7 साल की सजा

5 वर्ष पहले
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अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेंद्रकुमार शर्मा ने दहेज हत्या के एक प्रकरण में सजा सुनाई है। आरोपी निमाराम मेघवाल तथा ज्ञानी देवी प|ी गोरूराम मेघवाल निवासी जिवादिया को 7 साल के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक कन्हैयालाल आचार्य ने बताया कि प्रार्थी भंवरलाल मेघवाल निवासी हुडिय़ा ने पुलिस थाना मकराना में 23 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री बाला देवी का विवाह 6 साल पहले जिवादिया निवासी निमाराम के साथ किया गया था। शादी के बाद ही पति, सास जेठ ने दहेज के लिए तंग परेशान करना शुरू कर दिया। इस संबंध में रिश्तेदारों ने समझाइश की परंतु उसकी पुत्री की दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी।

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