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हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा अवमानना का मामला

7 वर्ष पहले
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मालपुरा| डिग्गीसे कुरथल रोड स्थित चरागाह पर गोशाला की आड़ में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने के मामले को एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। रोक के बावजूद निर्माण कराने को कोर्ट की अवमानना मानते हुए उपखंड प्रशासन की ओर से प्रार्थी ने अवमानना की थी। इस पर एसडीएम ने मामले को हाई कोर्ट में पेश करने के लिए तहसीलदार नायब तहसीलदार को आदेश दिए हैं।

चरागाह पर अतिक्रमण की बार बार शिकायतें मिलने पर मौका निरिक्षण को पहुंचे एसडीएम ने मौके पर जेसीबी से की जा रही खुदाई को रुका दिया तथा हाई कोर्ट की रोक के बावजूद चरागाह में निर्मित कराए गए विशाल भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए उल्लेखनीय है कि डिग्गी से कुरथल के बीच करीब 2100 बीघा चरागाह जमीन राजस्व विभाग की है। लेकिन विभाग की अनदेखी से करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन ही चरागाह शेष बची है बाकी अतिक्रमण कर ली गई है। जो शेष चरागाह भूमि है उस पर 81 बीघा पर गोशाला के नाम पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गांव वासियों ने ही उपखंड प्रशासन को अवगत कराया गया था। एसडीएम ने बताया है कि तहसीलदार नायब तहसीदार द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।