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18 वर्ष का होने के बावजूद कई युवा नहीं डाल सकेंगे वोट

7 वर्ष पहले
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जनवरीमें प्रस्तावित पंचायतीराज चुनाव में 18 वर्ष की आयु होने के बावजूद कई युवा मतदान से वंचित रह जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 1996 को आधार मानकर नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे है।

इस आधार को मानें तो जो युवक- युवतियां एक जनवरी 2014 को 18 वर्ष के होंगे वे ही पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पंचायत चुनाव 2015 में होंगे। 2015 में कई युवा 18 वर्ष के तो हो चुके होंगे लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाने की वजह से वोट नहीं दे पाएंगे। आठ दिसंबर वोटर लिस्ट मे नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख थी। एसडीएम मदनलाल सिहाग का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का कार्य किया जा रहा है।