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राजस्व मंडल में अब फैसले की मिलेगी तारीख

7 वर्ष पहले
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राजस्वमंडल ने आखिर वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए फैसले सुनाने की लिए पारदर्शी व्यवस्था शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अब सुनवाई समाप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर सदस्य को फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने की तारीख भी वकील और पक्षकार को बताई जाएगी। इससे पहले मंडल में यह परंपरा बन गई थी कि प्रकरण की सुनवाई समाप्त होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाता था और सदस्य अपनी मर्जी से किसी भी तारीख को फैसला पारित कर देते थे। इससे मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहीं भ्रष्टाचार पनपने की आशंका भी थी। राजस्व मंडल की अध्यक्ष नीलिमा जौहरी ने फैसलों को पारित किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव करते हुए राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल सहित सिविल प्रक्रिया संहिता के कानूनी प्रावधानों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि मंडल में सभी बैचों में सदस्यों द्वारा प्रकरण की सुनवाई के बाद फैसले को अघोषित तिथि तक सुरक्षित या रिजर्व नहीं रखा जाएगा। फैसला 30 दिन के भीतर ही सुनाया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से जहां मंडल की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, वहीं पक्षकारों को यह मालूम रहेगा कि उनके प्रकरण में सुनवाई पूरी होकर अमुक तारीख को फैसला सुनाया जाएगा।

13 अगस्त को प्रकािशत।