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आरक्षित सूची में चयनित प्रार्थी के अभ्यावेदन को तय करने के निर्देश
मनोहरपुर | खोरालाडखानीगांव निवासी प्रकाश चंद की याचिका पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई कर आरपीएससी के सचिव को एलडीसी भर्ती परीक्षा में आरक्षित सूची में चयनित प्रार्थी के अभ्यावेदन को तय करने के निर्देश दिए है।
याचिका में एडवोकेट संदीप कलवानियां ने बताया कि प्रार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2011 में सम्मिलित हुआ था। उसने लिखित टाइप परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इसके पश्चात आरपीएससी ने 26 जून 2014 को भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची जारी की, जिसमें प्रार्थी का चयन हो गया। राज्य सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में एलडीसी के सैकडों पद रिक्त होने के बावजूद भी सरकार आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रही है। जो नियमानुसार गलत है। इस पर न्यायाधीश एम.रफीक ने कार्मिक विभाग के सचिव,प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव एवं आरपीएससी के सचिव को प्रार्थी के अभ्यावेदन को दो महीने में तय करने के निर्देश जारी किए हैं।